Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Nov, 2019 03:00 PM
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया।
बिजनेस डेस्कः केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया।
कई दिनों से इस तरह की अटकलें चल रही थीं कि सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को घटाने जा रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा, फंडामेंटल रूल्स 56 (j), केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 और नियम 16 (3) (संशोधित) ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) नियम, 1958 के तहत प्रावधान हैं, जिसके अनुसार, सरकार को समय से पहले अधिकारियों को रिटायर करने का पूर्ण अधिकार है। सरकार सार्वजनिक हित में, अखंडता या अप्रभावीता की कमी का आधार पर कर्मचारी को नोटिस देने का अधिकार है। इस तरह के नोटिस के बदले सरकार तीन महीने से कम का नोटिस नहीं या तीन महीने के वेतन और भत्ते देगी।
मंत्री ने कहा, सरकारी कर्मचारी पर इस तरह के प्रावधान लागू हो सकते हैं यदि वह ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' सेवा में है या किसी स्थायी, अर्ध-स्थायी या अस्थायी क्षमता में पद पर है और 35 वर्ष की उम्र से पहले पहले सेवा में आया है और वह 50 साल से अधिक उम्र का है. उन्होंने कहा, किसी भी अन्य मामले में 55 साल की उम्र होने के बाद ये नियम कर्मचारियों पर लागू होंगे।