सरकार ने नोटिफाई किया आसान ITR फार्म, 1 अप्रैल से करिए ई-फाइलिंग

Edited By ,Updated: 31 Mar, 2017 05:43 PM

govt notifies simplified itr e filing to start from tomorrow

इनकम टैक्स विभाग ने आज वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब फॉर्म आईटीआर-1, जिसे सहज भी कहा जाता है, 3 पेज के बजाए 1 पेज का हो गया है।

नई दिल्लीः इनकम टैक्स विभाग ने आज वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब फॉर्म आईटीआर-1, जिसे सहज भी कहा जाता है, 3 पेज के बजाए 1 पेज का हो गया है। ये फॉर्म वो टैक्सपेयर्स भर सकेंगे, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है। फॉर्म 1 अप्रैल से इनकम टैक्स विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध होगा। 

अधिक आसान हुआ फॉर्म
इस बार टैक्स विभाग ने आईटीआर फॉर्म्स की संख्या भी कम कर दी है। अब 9 की जगह 7 रिटर्न फॉर्म रह गए हैं। मौजूदा आईटीआर-2, आईटीआर-2ए और आईटीआर-3 को मिलाकर एक अकेला आईटीआर-2 फॉर्म लाया गया है। साथ ही अब आईटीआर-4 को आईटीआर-3 कहा जाएगा और आईटीआर-4एस फॉर्म को आईटीआर-4 कहा जाएगा। हालांकि आईटीआर-4एस का सुगम नाम आईटीआर-4 के लिए जारी रहेगा।

फॉर्म में पहले से कम बॉक्स 
वित्त वर्ष के रिटर्न फॉर्म में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए इन्फॉर्मेशन भरने के लिए पहले से कम बॉक्स होंगे। आय में इनकम डिडक्शन क्लेम से जुड़े कुछ बॉक्सेज को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है। केवल उन्हीं प्वॉइंट्स को इसमें रखा गया है जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। 

31 जुलाई तक भरा जा सकता है
ई-फाइलिंग की सुविधा एक अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगी और इसे 31 जुलाई तक भरा जा सकता है। रिटर्न फॉर्म भरते समय टैक्स पेयर को अपना पैन, आधार नंबर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके साथ ही उसके द्वारा भरे गए टैक्स, टीडीएस की जानकारी खुद ही उसमें आ जाएगी। 1 जुलाई के बाद से टैक्सपेयर्स के लिए आधार नंबर अथवा आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है, उसकी जानकारी भी देना जरूरी है। फॉर्म आयकर विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं।

50 लाख रुपए तक इनकम वालों के लिए यह फॉर्म
नए नियमों के तहत 50 लाख रुपए तक की टैक्‍सेबल इनकम वालों के लिए 1 पेज का इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म पेश किया गया है यानी इस कैटेगरी के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना आसान होगा। इसका फायदा बिजनैस करने वालों को भी मिलेगा। कोई भी इनडिविजुअल जिनका बिजनैस से कोई इनकम नहीं है, आईटीआर 1-सहज, आईटीआर 2 और 2ए में रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसे इनडिविजुअल जिनका बिजनैस से इनकम है और उनका टैक्स कैलकुलेशन अनुमानित आधार पर होता है, वे अपना रिटर्न आईटीआर-4एस फॉर्म में भर सकते हैं। 

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