Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Nov, 2017 06:18 PM
निर्यातक अब माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) नेटवर्क पोर्टल पर नई सुविधा के जरिए कर पुनर्भुगतान का दावा कर सकेंगे। पोर्टल पर इस सुविधा की शुरुआत आज रात से होगी। जी.एस.टी. नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) प्रकाश कुमार ने इसकी जानकारी दी। नई...
नई दिल्लीः निर्यातक अब माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) नेटवर्क पोर्टल पर नई सुविधा के जरिए कर पुनर्भुगतान का दावा कर सकेंगे। पोर्टल पर इस सुविधा की शुरुआत आज रात से होगी। जी.एस.टी. नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) प्रकाश कुमार ने इसकी जानकारी दी।
नई सुविधा आर.एफ.डी-1ए के जरिए निर्यातक किसी महीने निर्यात पर सामान की खरीद के समय किए गए जी.एस.टी. भुगतान की वापसी का दावा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-1ए सुविधा निर्यात के बकाया कर वापसी के लिए आज रात से जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर शुरू हो जाएगा।’’ इस सुविधा के जरिए जुलाई-सितंबर अवधि के लिए बकाया दावा किया जा सकेगा जिसे उसी अवधि के लिए दायर जी.एस.टी.आर.-3बी से मिलाया जाएगा।