Edited By Isha,Updated: 23 Dec, 2018 11:50 AM
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की जनवरी में होने वाली अगली बैठक में आवासीय संपत्तियों पर कर में कमी और एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों के लिए जीएसटी में पंजीकरण की अनिवार्यता के
नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की जनवरी में होने वाली अगली बैठक में आवासीय संपत्तियों पर कर में कमी और एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों के लिए जीएसटी में पंजीकरण की अनिवार्यता के लिए कारोबार की सीमा ऊंची करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अभी केवल 20 लाख से अधिक के सालाना कारोबार करने वाली इकाइयों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि छोटे आपूर्तिकर्ताओं पर एकमुश्त कर योजना, आपदा के समय राहत कार्य के लिए संसाधन जुटाने के लिए उपकर लगाने के प्रावधान और लॉटरी पर कर की दर के मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। वर्तमान में ऐसी रीयल एस्टेट संपत्तियों के खरीदारों से जीएसटी नहीं ली जाती, जिन्हें बिक्री के समय काम पूरा होने का प्रमाणपत्र मिल चुका है। हालांकि निर्माणाधीन और ऐसी तैयार संपत्तियों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू है, जिन्हें बिक्री के समय काम पूरा होने का प्रमाणपत्र नहीं जारी नहीं हुआ है।