आज से लागू होंगी GST की नई दरें, रेस्तरां में खाना सहित कई चीजें होंगी सस्ती

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Nov, 2017 09:54 AM

gst new rates will be applicable from today

आज से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि जी.एस.टी. की नई दरें आज से देशभर में लागू हो रही हैं। पिछले दिनों जी.एस.टी. परिषद द्वारा 178 चीजों पर जी.एस.टी. की दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी थी। हालांकि, 50 चीजों पर अब भी 28 प्रतिशत...

नई दिल्लीः आज से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि जी.एस.टी. की नई दरें आज से देशभर में लागू हो रही हैं। पिछले दिनों जी.एस.टी. परिषद द्वारा 178 चीजों पर जी.एस.टी. की दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी थी। हालांकि, 50 चीजों पर अब भी 28 प्रतिशत जी.एस.टी. ही लगेगा जिनमें फ्रिज, एसी, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट आदि शामिल हैं। आज से लागू होने वाली नई दरों के बाद अब होटल में खाना भी सस्ता हो जाएगा। जानिए इनमें से कौन सी चीजें हुई सस्ती।

एसी, नॉन एसी होटल्स पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी.
परिषद ने बैठक में सभी तरह के एसी और नॉन एसी होटल्स में खाने पर लगने वाले जी.एस.टी. को 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके बाद इन होटल्स में खाना आपको काफी सस्ता पड़ेगा।
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इन चीजों लगेगा 18 प्रतिशत जी.एस.टी.
परिषद ने 178 चीजों को 28 प्रतिशत जी.एस.टी. के दायरे से बाहर किया है। इनमें कुछ चीजों पर आज से 18 प्रतिशत जी.एस.टी. ही लगेगा। इन चीजों में चॉकलेट, डिटर्जेंट, शैंपू, हेयर क्रीम, मेंहदी, डियोड्रेंट, पंखे, पंप, लैंप, सेनेटरी वेयर्स, मार्बल, ग्रेनाइट, ग्लास, वायर, केबल, इलेक्ट्रिक बोर्ड, फर्नीचर, आग बुझाने वाले यंत्र, रबर ट्यूब, सभी तरह के संगीत उपकरण और उनके पार्ट्स, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान, कृत्रिम फूल, पत्ते, फल, वसा और तेल पाउडर, 500 रुपए से ज्यादा के जूते, सॉफ्टवेयर, जैम, सॉस, सूप, आईसक्रीम,कैमरा, एल्युमिनियम फॉइल आदि शामिल हैं।

इन पर अब लगेगा 12 प्रतिशत जी.एस.टी.
1 हजार से ज्यादा के कपड़ों, फ्रोजन मीट, बटर, चीज, घी, पैकेज्ड मेवे, सॉसेज, फ्रूट ज्यूस, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाईयां, टूथ पावडर, अगरबत्ती, कलरिंग बुक, छाते, सिलाई मशीन, सेलफोन, सभी तरह के डाइग्नोस्टिक किट, चम्मच, कांटे, चेस बोर्ड, केरम बोर्ड, किचनवेयर्स, टैक्सटाइल आदि पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. लगेगा।

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