केंद्र सरकार ने डीलरों को दी राहत, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

Edited By rajesh kumar,Updated: 01 Sep, 2020 11:02 AM

gst return filing deadline extended to 31 october

सरकार ने सोमवार को कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया।

नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया।

पिछले कुछ माह में यह दूसरी बार समयसीमा को बढ़ाया गया है। इससे पहले यह रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा, ‘वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटीआर 4 भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है।’

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत कोई भी करदाता जिसका सालाना कारोबार डेढ करोड़ रुपये तक है वह कंपाजीशन योजना को अपना सकता है। इस योजना के तहत आने वाले विनिर्माताओं और व्यापारियों को एक प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है जबकि एल्कोहल नहीं परोसने वाले रेस्त्रां को पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होता है।



 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!