Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Oct, 2017 11:38 AM
सितंबर 2017 के लिए GSTR-3B फाइल करने की शुक्रवार (20 अक्टूबर) को आखिरी तारीख है। सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न (GSTR) दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि GSTR-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20...
नई दिल्लीः सितंबर 2017 के लिए GSTR-3B फाइल करने की शुक्रवार (20 अक्टूबर) को आखिरी तारीख है। सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न (GSTR) दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि GSTR-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि रियल एस्टेट को जल्द ही जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, जो कि टैक्स चोरी और काले धन के प्रोडक्शन का बड़ा क्षेत्र है।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC ) ने कई अखबारों में नोटिस प्रकाशित कर कहा, सितंबर के लिए GSTR-3B फाइल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2017 है। यह समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। GSTR-3B रिटर्न में संबंधित अवधि की खरीद-बिक्री का आकलन कर उसका विवरण डाला जाता है।
जीएसटी के दायरे में आ सकती है रियल एस्टेट
फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने साफ संकेत दिए हैं कि जीएसटी कांउसिल की अगली बैठक में रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला हो सकता है। हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जेटली ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कहा था कि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है, जहां सबसे ज्यादा टैक्स चोरी की जाती है और कैश के जरिए कारोबार होता है।