Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Apr, 2020 05:54 PM
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में सरकारी दफ्तरों के खुलने पर दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिजम लागू किया जाए और सैनेटाइजर व हैंड वाश रखे जाएंगे।
बिजनेस डेस्कः गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में सरकारी दफ्तरों के खुलने पर दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिजम लागू किया जाए और सैनेटाइजर व हैंड वाश रखे जाएंगे। ऑफिस बिल्डिंग, कैफेटेरिया, इंट्री और एग्जिट गेट, लिफ्ट, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, ओपन एरिया, दीवारें सबको डिसइन्फेक्टेड करना होगा। राहत लागू होने से 20 अप्रैल से सरकारी कार्यलयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी।
ऑफिस आते और घर जाते समय थर्मल स्क्रीनिंग
गृह मंत्रालय ने अपने दिशानिर्देश में कहा, कर्मचारियों के लिए लगाए गए गाड़ियों में 30 से 40 फीसदी सवारी की अनुमति होगी। दूर से आने वालों के लिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी। ऑफिस के सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाए और ऑफिस आते और घर जाते समय थर्मल स्क्रीनिंग किया जाए।
लंच ब्रेक का अलग-अलग समय
एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिजम लागू किया जाए और सेनेटाइजर, हैंड वाश रखा जाए। कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक का समय भी अलग-अलग होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था भी कैफेटेरिया में होनी चाहिए। ऑफिस में शिफ्ट के बीच 1 घंटे का गैप होना चाहिए।
ऑफिस के किसी भी मीटिंग में 10 से ज्यादा लोग नहीं
ऑफिस के किसी भी मीटिंग में 10 से ज्यादा लोग शामिल ना हों। इसके अलावा ट्रेनिंग और मीटिंग में कर्मचारियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। ऑफिस परिसर में ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। लिफ्ट में दो से चार व्यक्ति ही एक समय में चढ़ें।