नहीं पूरे किए समय पर घर, अब गृह निर्माण मंडल देगा 40,02,003 रुपए

Edited By Pardeep,Updated: 06 Jul, 2018 12:54 AM

home at the time of completion now home building board will give 4002003 rupees

तालपुरी इंटरनैशनल कालोनी भिलाई निर्माण के समय से विवाद में रहा है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और आवास बुक कराने वालों के बीच खींचतान निर्माण के समय से ही चल रही है। जिला उपभोक्ता फोरम ने गृह निर्माण मंडल के खिलाफ  प्रस्तुत 17 अलग-अलग परिवाद पर एक...

दुर्ग: तालपुरी इंटरनैशनल कालोनी भिलाई निर्माण के समय से विवाद में रहा है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और आवास बुक कराने वालों के बीच खींचतान निर्माण के समय से ही चल रही है। जिला उपभोक्ता फोरम ने गृह निर्माण मंडल के खिलाफ  प्रस्तुत 17 अलग-अलग परिवाद पर एक साथ फैसला सुनाया। फोरम ने समय पर घर न बनाने पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को सेवा में कमी का दोषी ठहराया और सभी प्रकरणों में कुल 40,02,003 रुपए का जुर्माना लगाया। 

क्या है मामला
परिवाद के मुताबिक छग गृह निर्माण मंडल ने 2008-09 में तालपुरी योजना तैयार की। जमीन व मकान तैयार कर बेचने के लिए आकर्षक ब्रोशर व कैटलॉग प्रकाशित कराया गया था। इसके आधार पर ही लोगों ने मकान बुक करा लिए। इश्तिहार के अनुसार इस परियोजना को गृह निर्माण मंडल दुर्ग संभाग को 2013 में पूर्ण कर लेना था। लोगों ने फोरम को बताया कि नियमानुसार मकान की संपूर्ण राशि जमा करने के बाद भी अब तक मकान पूर्ण नहीं किया गया है। इंटरनैशनल कालोनी में जिन सुविधाओं का दावा किया गया था उसके मुताबिक सुविधाएं भी नहीं हैं। 

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष मैत्रेयी माथुर, सदस्य राजेंद्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने परिवाद की सुनवाई के बाद कहा कि 40,02,003 रुपए की राशि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल दुर्ग संभाग के संपदा अधिकारी को एक माह के भीतर अदा करनी होगी। फैसले में प्रत्येक परिवादी को मानसिक कष्ट के लिए 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है। परिवाद प्रस्तुत करने वालों को वाद व्यय 10-10 हजार रुपए भी गृह निर्माण मंडल को ही अदा करना होगा।

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