Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Feb, 2019 05:41 PM
GST काउंसिल की रविवार को हुई बैठक में होम बायर्स को सस्ते घर की सौगात दे दी गई है। काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST रेट घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी दी है।
बिजनेस डेस्कः GST काउंसिल की रविवार को हुई बैठक में होम बायर्स को सस्ते घर की सौगात दे दी गई है। काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST रेट घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी दी है। हालांकि इस घटी हुई दर के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। अभी इस प्रॉपर्टी पर 12 फीसदी की दर से GST लगता है।
इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट GST की दर घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है, जो पहले 8 फीसदी थी। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक 20 फरवरी को हुई थी। उस बैठक में काउंसिल ने रियल एस्टेट पर GST की दर को लेकर फैसला टाल दिया था। कहा गया था कि अब इस बाबत फैसला 24 फरवरी की बैठक में लिया जाएगा। उस बैठक में काउंसिल ने 3B रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन दो दिन बढ़ा दी थी।
1 अप्रैल से लागू नई दरें
RBI के प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग नियमों के हिसाब से 45 लाख रुपए तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे। जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। GST काउंसिल ने रियल एस्टेट पर GST की दरें घटाने का फैसला किया। जीएसटी की घटी हुई दरें पुराने मकानों की बची हुई किश्तों पर भी लागू होगी।
GST Council ने बनाया था मंत्रियों का समूह
GST काउंसिल ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मंत्रियों का समूह बनाया था। इसका अध्यक्ष गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को बनाया गया था। इस समूह ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST रेट को घटाकर 5 फीसदी करने का पक्ष लिया। हालांकि ऐसा होने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।अभी इस प्रॉपर्टी पर 12 फीसदी की दर से GST लगता है। वहीं अभी ऐसे तैयार फ्लैट जहां कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उन पर भी 12 फीसदी GST वसूला जाता है।