होम बायर्स को राहत, वापस करना होगा ज्यादा वसूला गया GST

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 May, 2019 01:24 PM

home buyers will be given relief refunded gst

नैशनल ऐंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAPA) ने पुरी कॉन्स्ट्रक्शन को खरीदारों से वसूला गया ज्यादा जीएसटी वापस करने का आदेश दिया है। NAPA ने बिल्डरों की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें प्रॉजेक्ट की स्पर्धा के हिसाब से

नई दिल्लीः नैशनल ऐंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAPA) ने पुरी कॉन्स्ट्रक्शन को खरीदारों से वसूला गया ज्यादा जीएसटी वापस करने का आदेश दिया है। NAPA ने बिल्डरों की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें प्रॉजेक्ट की स्पर्धा के हिसाब से फायदा निकालकर खरीदारों को रकम वापस करने की बात कही गई थी। कई बिल्डर सीमेंट, स्टील, पेंट, और अन्य सामग्री पर मिलने वाली छूट को खरीदारों को पजेशन मिलने के समय देने की बात कह रहे थे। 

NAPA ने कहा है कि अगर शिकायत वापस भी ली जाती है तो भी इसकी जांच होगी और जीएसटी ऐक्ट में शिकायत वापस लेने की बात नहीं कही गई है। केपीएमजी कंसल्टिंग फर्म के पार्टनर हरप्रीत सिंह ने बताया, 'इस कदम से होम बायर जागरूक होंगे और उन्हें पता चलेगा कि जीएसटी का जो ब्यौरा बिल्डर दे रहा है, वह गलत भी हो सकता है। लोगों को जीएसटी रेट और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों पर ध्यान देना चाहिए और कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना चाहिए।' 

फरीदाबाद के आनंद विलास प्रॉजेक्ट में घर खरीदने वाले पल्लवी गुलाटी और अभिमन्यु गुलाटी भी इस केस में शामिल हैं। उन्होंने 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले फ्लैट खरीदा था। पुरी कॉन्स्ट्रक्शन ने कहा कि बायर ने शिकायत वापस ले ली है जो दिखाता है कि उन्हें संतोषजनक ब्यौरा दे दिया गया है। प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने VTWO से कहा है कि बायर्स से वसूला गया ज्यादा जीएसटी जमा कराया जाए। 

डिस्ट्रिब्यूटर ने घटे हुए जीएसटी रेट के प्रभाव को कम करने के लिए बेस प्राइस बढ़ा दिया था। एजेंसी ने कहा है कि गलत जानकारी देने के लिए इसे जुर्माना भरना पड़ेगा। 
 

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