Edited By Supreet Kaur,Updated: 21 Aug, 2018 01:17 PM
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटियों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए कमिश्नर फॉर कॉर्पोरेशन रजिस्टार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा विशेष निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत यदि कोई भी सोसायटी नए घर खरीदारों के लिए नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके पदाधि....
मुंबईः कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटियों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए कमिश्नर फॉर कॉर्पोरेशन रजिस्टार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा विशेष निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत यदि कोई भी सोसायटी नए घर खरीदारों के लिए नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे उन लाखों घर खरीदारों को राहत मिलेगी, जो रीसेल में घर खरीदते हैं।
मुंबई जैसे शहर में रीसेल में घर खरीदने वालों को अक्सर मेंबरशिप की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार तो परिजन की मौत के बाद बेटे के नाम पर मेंबरशिप ट्रांसफर करने के लिए भी ग्राहकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस संदर्भ में सोसायटी कमिटी के खिलाफ लगातार बढ़ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पुणे स्थित कमिश्नर फॉर कॉर्पोरेशन रजिस्टार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी के मुख्यालय में नया आदेश पास किया गया कि यदि कोई सोसायटी ट्रांसफर फीस 25000 रुपए से अधिक चार्ज करती है, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।