लोन दिए बिना वसूली का भेजा नोटिस, अब आवास संघ देगा हर्जाना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 23 May, 2018 12:46 PM

housing union will now give damages

उपभोक्ता फोरम ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबंध संचालक को लोन दिए बिना वसूली का नोटिस भेजने पर इसे सेवा में कमी का दोषी पाया है। फोरम ने उसे उपभोक्ता को 62,000 रुपए नकद और हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

भोपालः उपभोक्ता फोरम ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबंध संचालक को लोन दिए बिना वसूली का नोटिस भेजने पर इसे सेवा में कमी का दोषी पाया है। फोरम ने उसे उपभोक्ता को 62,000 रुपए नकद और हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला
राजहर्ष कालोनी कोलार निवासी शिव नारायण विश्वकर्मा ने कहा कि वह चंद्रलोक गृनि सहकारी संस्था के सदस्य हैं। उसने वर्ष 1994 में आवास निर्माण हेतु एक लाख रुपए लोन लेने के लिए 10,000 रुपए माॢजन मनी के साथ आवास संघ में आवेदन दिया था। आवास संघ की ओर से उसे लोन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई और न ही उसे लोन की राशि प्राप्त हुई, जबकि उसे 7 मार्च 1998 को संघ की ओर से 71,304 रुपए लोन वसूली नोटिस भेजा गया। लोन नहीं लेने और नोटिस को कैंसिल करने के बारे में कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद उसने वर्ष 2013 में फोरम शिकायत की।

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम की द्वितीय बैंच के पीठासीन सदस्य अनिल कुमार वर्मा और क्षमा चौरे ने अनावेदक पक्ष को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाते हुए उपभोक्ता को 10,000 रुपए जमा की गई माॢजन मनी जून 1994 से 11 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने, 62000 रुपए हर्जाना और मूल दस्तावेज वापस करने के आदेश दिए। 

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