Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Mar, 2018 04:21 PM
अगर आप किसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं और कंपनी आपका टी.डी.एस. काट रही है। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका टी.डी.एस. इनकम टैक्स विभाग के पास जमा हुआ या नहीं।
नई दिल्लीः अगर आप किसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं और कंपनी आपका टी.डी.एस. काट रही है। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका टी.डी.एस. इनकम टैक्स विभाग के पास जमा हुआ या नहीं। कंपनी को कटा हुआ टी.डी.एस. टैक्स विभाग के पास जमा कराना होता है। विभाग हर तिमाही आपको मैसेज भेज कर बताता है कि 3 माह में कितना टी.डी.एस. आपकी कंपनी ने जमा कराया है।
अगर आपको टैक्स विभाग से हर तिमाही टी.डी.एस. जमा होने का मैसेज नहीं आ रहा है। तो यह खतरे का संकेत भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी कंपनी आपका टी.डी.एस. काट तो रही हो लेकिन इनकम टैक्स विभाग के पास जमा न करा रही हो।
ऐसे कर सकते हैं चेक
अगर आपको टैक्स विभाग का मैसेज नहीं आ रहा है तो आप फॉर्म 26AS चेक करें। इस फॉर्म को आईटी की वैबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म ओपन करने के लिए आपको अपनी आईडी से लॉगइन करना होगा। अगर आपका टी.डी.एस. टैक्स विभाग के पास जमा हुआ होगा तो फॉर्म 26AS में दिखेगा। टी.डी.एस. जमा न होने पर आपका कोई रिकॉर्ड फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगा।
कंपनियों को कब TDS रिटर्न फाइल करना होता है?
किसी कंपनी को टैक्स विभाग में टी.डी.एस. हर तिमाही फाइल करना होता है। कंपनियों के लिए यह मियाद उस तिमाही के खत्म होने के एक महीना तय की गई है। इस तरह, 30 जून 2018 को खत्म हो रही तिमाही का टी.डी.एस. रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। हालांकि, 31 मार्च को खत्म हो रही तिमाही के टी.डी.एस. रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मई होती है। इसलिए फॉर्म 26AS 31 मई के बाद ही अपडेट होगा।
आयकर विभाग ने करदाताओं को मैसेज के जरिए टी.डी.एस. की जानकारी देना शुरू किया है। इसलिए यह जरूरी है कि आप आयकर विभाग के डॉक्युमेंट्स में अपना सही नंबर दें। आप अपना नंबर आयकर विभाग की वैबसाइट पर लॉगइन कर बदल भी सकते हैं।