शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव रेरा को लेकर राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के साथ करेंगे चर्चा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Jul, 2018 02:19 PM

hua secretary to hold talks with states uts on real estate regulatory act

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा रियल एस्टेट नियामकीय अधिनियम (रेरा) 2016 के नियमनों को लागू करने के लिए 17 जुलाई को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे।

नई दिल्लीः केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा रियल एस्टेट नियामकीय अधिनियम (रेरा) 2016 के नियमनों को लागू करने के लिए 17 जुलाई को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। मंत्रालय ने इसकी जानकारी गुरुवार को दी।

केंद्र सरकार ने घर-खरीदारों का उचित संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रेरा के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों पर सुझाव देने के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) गठित की है। मंत्रालय ने कहा कि सीएसी बैठक के बाद मिश्रा ने नियमों की अधिसूचना, नियामकीय प्राधिकरण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन तथा वेबसाइट को परिचालन में लाने जैसे रेरा के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। 

मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मंत्रालय के सचिव अनुपालन तेज करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 17 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंस करेंगे।’’ मंत्रालय ने कहा कि उपसमिति गठित नहीं की जा सकी क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल रेगुलेशन (हिरा) नाम से अपना अलग अधिनियम अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘एक ही मुद्दे पर राज्यों और केंद्र का अधिनियम अभी विचाराधीन है। इन परिस्थितियों में उप-समिति बनाने का कोई फायदा नहीं होगा।’’      
 

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