Edited By Supreet Kaur,Updated: 23 Jul, 2018 02:05 PM
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में बैंकरप्सी कोड का दूसरा संशोधन बिल पेश किया। इसके तहत बिल्डरों से घर खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) में संशोधन को लेकर अध्यादेश को जून 2018 में राष्ट्रपति राम नाथ...
बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में बैंकरप्सी कोड का दूसरा संशोधन बिल पेश किया। इसके तहत बिल्डरों से घर खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) में संशोधन को लेकर अध्यादेश को जून 2018 में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की मंजूरी मिल चुकी है।
बिल्डरों पर लगेगी लगाम
अध्यादेश में घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा दिया गया है। इससे उन्हें ऋणदाताओं की समिति में प्रतिनिधित्व मिलेगा और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। इसके अलावा घर खरीदार गलती करने वाले डेवलपरों के खिलाफ दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता की धारा सात लगाने में सक्षम होंगे। कानून की धारा सात वित्तीय ऋणदाताओं को ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया शुरू कराने का आवेदन करने का अधिकार देती है।
क्यों उठाया गया यह कदम?
- रियल एस्टेट कंपनियों की विलंबित व आधी अधूरी परियोजनाओं में बहुत से खरीदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
- लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र की इकाइयों को भी इसका लाभ होगा क्योंकि उनके लिए उसमें विशिष्ट व्यवस्था का प्रावधान है।
बैंकों का कर्ज डुबाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदारः गोयल
हालांकि बीजेडी सांसद भृतहरी महताब ने लोकसभा में बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक पर अपनी आपत्ति जताई। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में इसी मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकारों में बड़े लोगों से कर्ज की वसूली नहीं होती थी। तब सिर्फ छोटे लोगों को नोटिस दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि बैंकों का कर्ज डुबाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। गोयल ने कहा कि गंभीर चर्चा के बाद बिल में इन संशोधनों को लाया गया है।