ICICI ने किया कोचर का बचाव, RBI द्वारा जुर्माना लगाने पर दी सफाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Mar, 2018 02:39 PM

icici has defended chanda kochar

वीडियोकोन लोन केस में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के चेयरमैन एमके शर्मा ने बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी में कर्ज समिति के फैसले को प्रभावित कर पाने की क्षमता नहीं है।

नई दिल्लीः वीडियोकोन लोन केस में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के चेयरमैन एमके शर्मा ने बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी में कर्ज समिति के फैसले को प्रभावित कर पाने की क्षमता नहीं है। 

उन्होंने कहा कि कोचर लोन को मंजूरी देने वाली क्रेडिट कमेटी में शामिल थीं लेकिन वो इसकी चेयरपर्सन नहीं थीं। साथ ही चंदा कोचर ने रिजर्व बैंक और बैंकिंग सेक्टर के कायदों के मुताबिक तमाम डिस्क्लोजर भी दिए थे। 

जुर्माने पर कहा गलती से नहीं दे पाए जानकारी
वहीं बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा गुरुवार को लगाए गए 58.9 करोड़ रुपए के जुर्माने पर भी सफाई दी है। बैंक ने कहा है कि वो गलती से आर.बी.आई. को जानकारी नहीं दे पाया। बैंक आर.बी.आई. की तरफ से जारी सभी नियमों का पालन करता है।

बैंक इसके बारे में 2017 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आर.बी.आई. से साझा करेंगे। बैंक ने 5 फीसदी के ज्यादा एचटीएम सिक्योरिटी बेची है। हालांकि बैंक इस वक्त कोई अन्य डिसक्लोजर नहीं दे रहा है। 

क्या है मामला?
वीडियोकॉन ग्रुप को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने 3250 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इसका 86 फीसदी हिस्सा ही चुकाया गया। बाद में वीडियोकॉन की मदद से बनी एक कंपनी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की अगुआई वाले ट्रस्ट के नाम कर दी गई। खबर के मुताबिक, चंदा कोचर पर वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत के जरिए अपने पति दीपक कोचर, भाभी और ससुर को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है।

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