घर में किसी के भी नाम प्रॉपर्टी है तो सावधान, 14 अगस्त से पहले करा लें ये काम

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jun, 2017 01:57 PM

if anyone has a property named in the house then be careful

केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन को 14 अगस्त से पहले सभी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के आदेश दिए हैं ताकि बेनामी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जा सके।

चंडीगढ़ः केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन को 14 अगस्त से पहले सभी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के आदेश दिए हैं ताकि बेनामी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जा सके। जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 1950 के बाद की सभी जमीनों व प्रॉपटी रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन और आधार से लिंक करने को कहा गया है।

प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो आधार से प्रॉपर्टी लिंक करने का काम तेजी से किया जा रहा है। बेनामी प्रॉपर्टी को रिकार्ड भी जुटाया जा रहा है। एस्टेट आफिस ने शहर के साथ लगते गांवों के किसानों की जमीन भी आधार से लिंक करनी शुरू कर दी है। जरूरी दस्तावेज जांच करने के बाद प्रत्येक किसान की प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जा रहा है।
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प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो गांवों में जिन किसानों की मौत हो गई है या भूमि उनके वारिसों के नाम स्थानांतरित हो गई है। ऐसे रिकार्ड को भी जल्द ही आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। इसके लिए डोर टु डोर सर्वे कर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जुटाया जाएगा। इसके लिए डीसी ने सभी एसडीएम को अपने-अपने एरिया में रिकार्ड जुटाने के लिए कहा है।

चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म के मालिक रमन यादव ने कहा कि शहर में इस समय हजारों प्रॉपर्टी लीज पर है। ऐसे में जो जमीनें लीज पर है, उन्हें आधार से लिंक करना मुश्किल होगा। प्रशासन ने अब तक लोगों को इन प्रॉपर्टी का मालिकाना हक भी नहीं दिया है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने के लिए प्रशासन को कई बार गुजारिश की जा चुकी है। इसके बावजूद लीज होल्ड टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मुद्दा एमएचए में विचारधीन है।

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