बच्चे ने तोड़ा ट्रैफिक नियम तो माता-पिता को होगी 3 साल की जेल और देना पडे़गा भारी जुर्माना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 20 Aug, 2019 11:01 AM

if the child breaks the traffic rules the parents will be imprisoned

देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019 को राष्ट्रपति द्वारा 9 अगस्त 2019 को मंजूरी मिल गई है। इस अधिनियम में बच्चों द्वारा वाहनों का उपयोग करने की प्रवृत्ति को रोकने के...

बिजनेस डेस्कः देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019 को राष्ट्रपति द्वारा 9 अगस्त 2019 को मंजूरी मिल गई है। इस अधिनियम में बच्चों द्वारा वाहनों का उपयोग करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस कानून में जोड़ी गई नई धारा 199A के अनुसार अगर किसी किशोर द्वारा मोटर वाहन अपराध किया जाता है, तो उस किशोर के माता-पिता या मोटर वाहन के मालिक को कानून के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। वह कानून के अनुसार कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा और उसे दंड भी मिलेगा।PunjabKesari
होगी 3 साल की कैद
अधिनियम के अनुसार किशोर द्वारा अपराध में शामिल मोटर वाहन का पंजीकरण 12 महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाएगा। पेनल्टी के अलावा ऐसे वाहन का मालिक, 3 वर्ष तक की जेल की सजा के लिए उत्तरदायी होगा और उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा।
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25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किशोर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जिस किशोर ने ऐसा अपराध किया है, वह 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। अगर अभिभावक या मालिक यह साबित करते हैं कि वह अपराध उनके ज्ञान के बिना किया गया था या उन्होंने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए उचित कदम उठाए थे, तो वे सजा से बच सकते हैं।PunjabKesari
विधेयक के कड़े प्रावधान

  • हिट ऐंड रन के मामले में मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। फिलहाल महज 25,000 रुपए का ही प्रावधान है। 
  • मोटर वीइकल्स ऐक्सिडेंट फंड बनेगा, जो देश के सभी रोड यूजर्स को इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगा। इसके तहत कुछ निश्चित तरह के हादसों को कवर किया जाएगा। 
  • थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर देनदारी की सीमा को समाप्त किया जाएगा। इससे पहले 2016 में तैयार प्रस्ताव में मौत पर 10 लाख और गंभीर घायल पर 5 लाख रुपए का प्रावधान था। 
  • नशे में गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माने को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया है। 
  • रैश ड्राइविंग पर जुर्माना भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। 
  • बिना लाइसेंस पर 5,000 तक का जुर्माना देना होगा, फिलहाल यह 500 रुपए है। 
  • बिना सीट बेल्ट पहने चलाने पर 100 रुपए की बजाय 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा तय सीमा से अधिक स्पीड से चलाने पर 400 के स्थान पर 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। 
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। फिलहाल यह महज 1,000 रुपए है। 
     

 

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