Edited By jyoti choudhary,Updated: 08 Mar, 2020 11:02 AM
अगर आपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 16 मार्च 2020 तक ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो यह सुविधा बंद हो जाएगी। इस सुविधा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि हर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 16 मार्च से पहले कम से कम एक बार ऑनलाइन और...
नई दिल्लीः अगर आपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 16 मार्च 2020 तक ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो यह सुविधा बंद हो जाएगी। इस सुविधा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि हर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 16 मार्च से पहले कम से कम एक बार ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कर लिया जाए। इसको लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था।
क्या होता है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन?
इस टेक्नॉलजी की मदद से कार्ड होल्डर को ट्रांजैक्शन के लिए स्वाइप करने की जरूरत नहीं होती है। पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन से कार्ड को सटाने पर पेमेंट हो जाता है। एक दिन में पांच कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन की लिमिट 2000 रुपये है। इसमें RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टेक्नॉलजी का इस्तेमाल किया जाता है।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के वॉल्यूम और वैल्यू में कई गुणा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कार्ड ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी उछाल आया है, जिसके कारण रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वह कार्ड ट्रांजैक्शन में सुरक्षा सुनिश्चित करें। 16 मार्च तक इन सुविधाओं को भी शुरू किया जा रहा है।
1. डमेस्टिक, इंटरनैशनल, पीओएस ट्रांजैक्शन, एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट ऑन/ऑफ करने की सुविधा।
2. कार्ड के स्टेटस में किसी तरह का बदलाव होने पर कार्ड होल्डर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेल आईडी पर अलर्ट भेजना।