Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Aug, 2020 05:48 PM
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों के खातों पर पहले से कैश या ओवरड्राफ्ट (Bank Overdraft) के जरिए क्रेडिट सुविधा उपलब्ध है, उन ग्राहकों के करंट अकाउंट ना खोले जाएं।
बिजनेस डेस्कः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों के खातों पर पहले से कैश या ओवरड्राफ्ट (Bank Overdraft) के जरिए क्रेडिट सुविधा उपलब्ध है, उन ग्राहकों के करंट अकाउंट ना खोले जाएं। माना जा रहा है कि ये फैसला बैंकों की मदद करेगा। क्योंकि, इससे कई बैंक खातों के जरिए लोन लेकर धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने लोन के लिए विभिन्न अकाउंट इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने के नए उपाय सुझाए हैं।
आपको बता दें कि करंट अकाउंट को चालू खाता भी कहा जाता है। यह अकाउंट कंपनी या कारोबारियों के लिए होता है। इन्हें रोजाना पैसे के लेनदेन की जरूरत पड़ती है। जहां पैसे का लेनदेन बड़े पैमाने पर होता है, वहां लोग करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं।
RBI का करंट अकाउंट को लेकर नया आदेश
आरबीआई के नए निर्देशों के अनुसार, कोई भी बैंक उन ग्राहकों के लिए करंट अकाउंट नहीं खोलेगा, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के रूप में क्रेडिट सुविधा प्राप्त की है। गाइडलाइंस के अनुसार, सभी लेनदेन कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट खाते के माध्यम से किए जाएंगे। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, बैंक सभी करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सुविधा वाले खातों की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करेंगे। यह मॉनिटरिंग कम से कम तिमाही आधार पर होगी।