ITR फाइल करने से चूक गए हैं तो जरुर पढ़ें यह खबर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Aug, 2017 05:01 PM

if you missed the filing of itr  then read this news

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (आई.टी.आर.) फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त...

नई दिल्लीः सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (आई.टी.आर.) फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया था। अगर फिर भी आप बढ़ी तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए आपके पास एक आखिरी मौका है। बशर्ते इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातें जान लेना चाहिए।

फाइल करना होगा बिलेटेड रिटर्न
सरकार ने अंतिम तारीख के बाद फाइल किए गए रिटर्न को अलग श्रेणी में रखने का फैसला लिया है। इन्हें बिलेटेड रिटर्न कहा जाएगा। इसके लिए आप आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बता दें कि बिलेटेड रिटर्न को भी आपको मौजूदा वर्ष से पहले ही भरना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2016-17 का बिलेटेड रिटर्न 31 मार्च 2018 तक भरा जा सकेगा। इसके तहत आप पिछले या फिर अगले वर्ष का रिटर्न दाखिल नही कर सकते हैं।

रिफंड पर मिलेगा कम ब्‍याज   
इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बीतने के बाद अब रिटर्न फाइल करने पर आपको रिफंड पर कम ब्‍याज मिलेगा। अगर आपने समय सीमा के अंदर यानी 5 अगस्‍त तक रिटर्न फाइल किया होता तो आपको अप्रैल से लेकर रिफंड मिलने तक का ब्‍याज मिलता लेकिन अब आपको 6 अगस्‍त से रिफंड मिलने तक की अवधि का ही ब्‍याज मिलेगा।
 

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