Edited By Supreet Kaur,Updated: 11 Jul, 2019 10:52 AM
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने चोरी हुई मोटरसाइकिल का क्लेम न देने पर इफ्को टोकियो बीमा कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को 45 दिनों के भीतर 28,125 रुपए अदा करे।
कुरुक्षेत्रः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने चोरी हुई मोटरसाइकिल का क्लेम न देने पर इफ्को टोकियो बीमा कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को 45 दिनों के भीतर 28,125 रुपए अदा करे।
क्या है मामला
सूत्रों के अनुसार सतपाल पुत्र बुध सिंह निवासी सैक्टर-7 कुरुक्षेत्र ने मोटरसाइकिल का बीमा बलविन्द्र सिंह एजैंट के माध्यम से इफको टोकियो जनरल बीमा कम्पनी सैक्टर-17 कुरुक्षेत्र से करवाया था। उपभोक्ता ने बताया कि 29 दिसम्बर, 2013 को उसकी मोटरसाइकिल उस समय चोरी हो गई, जब यह उसके घर के मेन गेट के आगे खड़ी थी। इसकी शिकायत 3 जनवरी, 2014 को सिटी थाना थानेसर में दर्ज करवाई। उपभोक्ता ने बताया कि हालांकि बीमा कम्पनी ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले को सुलझाने के लिए इन्वैस्टीगेटर भी नियुक्त किया था। 10 सितम्बर, 2014 को मोटरसाइकिल से संबंधित दस्तावेज जमा करवाने के लिए पत्र मिला। उपभोक्ता ने मोटरसाइकिल के सभी दस्तावेज जमा करवा दिए मगर 20 अगस्त, 2016 को बीमा कम्पनी की ओर से एक और पत्र मिला जिसमें ऐसे दस्तावेज जमा करवाने की बात कही थी जिसका मोटरसाइकिल चोरी से कोई संबंध नहीं था। उपभोक्ता ने बीमा कम्पनी पर आरोप लगाया कि अधिकारियों ने जान-बूझकर ऐसे दस्तावेज मंगवाए थे जो उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं था। परेशान होकर सतपाल ने उपभोक्ता अदालत में केस कर दिया। दूसरी ओर बीमा कम्पनी की ओर से कई तथ्य पेश किए गए मगर अधिकारी कोई भी ठोस तथ्य पेश करने में नाकाम रहे।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम की अध्यक्ष नीलम कश्यप, सदस्य सुनील मोहन त्रिखा व सदस्य नीलम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि बीमा कम्पनी 45 दिनों के भीतर बीमा राशि 23,125 तथा मानसिक उत्पीडऩ की एवज में 5,000 रुपए अदा करे, वर्ना उसे 9 प्रतिशत ब्याज भी अदा करना पड़ेगा।