हवाई यात्रियों की जेब और होगी ढीली, IGI के ड्यूटी फ्री दुकानों पर भी लगेगा GST

Edited By Supreet Kaur,Updated: 23 Apr, 2018 10:21 AM

igi duty free stores will also get gst

दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर जा रहे यात्रियों को वहां ड्यूटी फ्री दुकानों से खरीदारी करने पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। कर से संबंधित अग्रिम निर्णय प्राधिकार ने व्यवस्था दी है कि इस हवाई.....

नई दिल्लीः दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर जा रहे यात्रियों को वहां ड्यूटी फ्री दुकानों से खरीदारी करने पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। कर से संबंधित अग्रिम निर्णय प्राधिकार ने व्यवस्था दी है कि इस हवाई अड्डे की ये दुकानें माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के अंतर्गत शुल्कों से मुक्त नहीं हैं।

देश में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। इससे पहले लागू केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रणाली और राज्य वैट व्यवस्था के तहत इन दुकानों को बिक्री को निर्यात मानकर इन्हें सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर) और वैट (मूल्यर्विधत कर) से मुक्त रखा गया। पहले की व्यवस्था में माना गया था कि इन दुकानों की ब्रिकी भारतीय सीमा शुल्क की परिधि से बाहर के क्षेत्र में होती है।

एएआर की दिल्ली पीठ ने हालिया आदेश में कहा कि ड्यूटी फ्री दुकानों से विदेश जाने वाली यात्रियों को बेचा गया माल भले ही भारत के सीमा शुल्क विभाग की परिधि के बाहर से जा रहा हो, पर ये दुकानें चूंकि भारत की सीमा के अंदर है इसलिए इन पर केंद्रीय जीएसटी अधिनियम लागू होता है। प्राधिकार ने रॉड रीटेल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म की अर्जी पर यह निर्णय सुनाया है। यह कंपनी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान के र्टिमनल 3 पर एक खुदरा दुकान चलाती है।   

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