KYC नियमों को पूरा करने के लिए 'अयोग्य' कंपनी निदेशकों ने मांगा वक्त

Edited By Supreet Kaur,Updated: 18 Sep, 2018 11:49 AM

in order to fulfill kyc rules ineligible company directors demanded time

कंपनी निदेशक, जिन्होंने अभी तक सरकार के समक्ष स्वयं को सत्यापित नहीं कराया है, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के सचिव को पत्र लिखकर इसके लिए और अधिक समय दिए जाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से कहा है कि चूंकि एमसीए-21 वेबसाइट...

नई दिल्लीः कंपनी निदेशक, जिन्होंने अभी तक सरकार के समक्ष स्वयं को सत्यापित नहीं कराया है, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के सचिव को पत्र लिखकर इसके लिए और अधिक समय दिए जाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से कहा है कि चूंकि एमसीए-21 वेबसाइट काम नहीं कर रही थी जिसके चलते वे केवाईसी नियमों को पूरा नहीं कर पाए हैं।

फर्जी निदेशकों की होगी पहचान
मंत्रालय की ओर से दिए 60 दिनों की अवधि में केवल 12 लाख निदेशक ही अपना केवाईसी पूरा कर पाए हैं। बचे हुए निदेशक जबतक अपने केवाईसी का अद्यतन नहीं कर लेते और देरी के लिए मंत्रालय को जुर्माना नहीं दे देते तब तक के लिए वे अयोग्य रहेंगे। कंपनी रजिस्ट्रार के पास कुल 32 लाख डीआईएन सक्रिय हैं। मंत्रालय अब केवाईसी पूरा नहीं करने वाले प्रत्येक निदेशक की छानबीन करने की योजना बना रहा है ताकि फर्जी निदेशकों की पहचान की जा सके।

नहीं बढ़ेगी KYC पूरा करने की अवधि
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि केवाईसी अपडेट करने में विफल रहना कंपनी की गलती है न कि मंत्रालय की, लिहाजा मंत्रालय केवाईसी पूरा करने की अवधि को अब और अधिक नहीं बढ़ाएगा। अधिकारी ने कहा, 'यदि उन्होंने अब तक इस कार्य को पूरा नहीं किया है तो वे जुर्माना भरने के योग्य हैं। सिस्टम में एक दिन में एक लाख कंपनियों के केवाईसी लेने की क्षमता थी। अंतिम दिन एक लाख से अधिक निदेशकों ने अपना केवाईसी पूरा किया जिससे जाहिर होता है कि सिस्टम भार झेलने में सक्षम था। 60 दिनों में 60 लाख निदेशक अपने केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते थे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो यह दिखाता है कि उनमें किस हद तक अनुशासन का अभाव है।'

15 सितंबर थी अंतिम तारीख
60 दिनों के इस अभियान में कार्पोरेट मंत्रालय ने सभी निदेशकों को कहा था कि वे अपना आधार नंबर और पासपोर्ट की जानकारी को केवाईसी में जोड़कर उसका उद्यतन करें। जून में सरकार ने कंपनी निदेशकों को डीआईआर-3 केवाईसी ई-फॉर्म में केवाईसी की जानकारी भरकर जमा कराने के लिए कहा था। इसमें अयोग्य करार दिए गए निदेशक में नामित पार्टनर भी शामिल थे। डीआईआर-3 केवाईसी फॉर्म के जरिए नए नियमों को पूरा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर को समाप्त हो चुकी है। लेकिन केवल 12.16 लाख निदेशकों ने ही अंतिम तारीख तक केवाईसी प्रक्रिया को पूरा किया है। 

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