प्रॉपर्टी खरीदने में 20,000 से ज्यादा कैश पर एक्शन, नोटिस भेजेगा इनकम टैक्स डिपार्टमैंट

Edited By jyoti choudhary,Updated: 20 Jan, 2019 11:19 AM

income tax department will send notice to more than 20 000 cash in property

यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20,000 रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन किया है तो इनकम टैक्स (आई.टी.) डिपार्टमेंट के नोटिस के लिए तैयार रहें। आई.टी. डिपार्टमैंट का दिल्ली डिवीजन 20,000 रुपए से अधिक के

नई दिल्लीः यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20,000 रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन किया है तो इनकम टैक्स (आई.टी.) डिपार्टमेंट के नोटिस के लिए तैयार रहें। आई.टी. डिपार्टमैंट का दिल्ली डिवीजन 20,000 रुपए से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन वाले प्रॉपर्टी खरीद के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहा है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 20,000 रुपए से अधिक कैश पेमैंट वाले प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री की लिस्ट बना रहा है। आई.टी. टीमों ने दिल्ली के सभी 21 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर 1 जून 2015 से 2018 के बीच हुई सभी रजिस्ट्रीज को स्कैन किया है। नाम गोपनीय रखने की शर्त पर एक वरिष्ठ आई.टी. अधिकारी ने उक्त जानकारी दी। अचल संपत्तियों के खरीद-बिक्री में काले धन पर लगाम लगाने के लिए यह सीमा रखी गई है।

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क्या है नियम
सैंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेज (सी.बी.डी.टी.) की ओर से 1 जून 2015 से लागू कानून के मुताबिक कृषि भूमि सहित रियल एस्टेट के किसी ट्रांजैक्शन में 20,000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन चैक, आर.टी.जी.एस. या एन.ई.एफ.टी. जैसे माध्यम से ही किया जा सकता है। यदि कैश ट्रांजैक्शन इस सीमा से अधिक है तो इंकम टैक्स एक्ट, सैक्शन 271डी के तहत उस राशि के बराबर जुर्माना कैश प्राप्त करने वाले विक्रेता पर लगाया जा सकता है।

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क्या होगा एक्शन
अगले महीने से नोटिस विक्रेता और खरीदार दोनों को भेजा जाएगा। विक्रेता से उस राशि के बराबर पनैल्टी देने को कहा जाएगा। आई.टी. अधिकारी ने कहा, ‘‘हम खरीदार से धन का स्रोत बताने को कहेंगे।’’

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