Edited By jyoti choudhary,Updated: 05 Mar, 2019 06:40 PM
लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक और लुभाने वाली खबर दी है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार का यह फैसला बड़ी राहत वाला है। सरकार ने ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स लिमिट की राशि को 20 लाख तक कर दिया है।
बिजनेस डेस्कः लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक और लुभाने वाली खबर दी है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार का यह फैसला बड़ी राहत वाला है। सरकार ने ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स लिमिट की राशि को 20 लाख तक कर दिया है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए तक थी। मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टि्वटर पर इसकी घोषणा की।
वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(10)(iii) में संशोधन किया जाएगा और इस एक्ट के तहत ग्रेच्युटी की रकम पर मिलने वाली इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी।
इनको होगा फायदा
सरकार के इस कदम से सभी पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं। जेटली ने टि्वट करते हुए सरकार के इस फैसले की जानकारी दी।
संसद ने पिछले साल पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (अमेंडमेंट) बिल, 2018 पारित किया, जिससे सरकार को कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का मौका मिला।