Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 May, 2019 11:24 AM
आगजनी की घटना में हुए नुक्सान पर कम राशि का भुगतान करना नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी को ब्याज सहित 18 लाख रुपए और देने का आदेश दिया है।
गुनाः आगजनी की घटना में हुए नुक्सान पर कम राशि का भुगतान करना नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी को ब्याज सहित 18 लाख रुपए और देने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
श्रीराम कॉलोनी में स्थित टैंट हाऊस के संचालक अरुण ओझा ने फोरम में दर्ज अपनी शिकायत में बताया कि उसके निवास पर 4 नवम्बर 2016 को आग लग गई। इसके निचले तल पर टैंट हाऊस का सामान रखा हुआ था जबकि ऊपर वह व उसका परिवार रहता था। आग से पूरा सामान जल गया, जिसमें 20 लाख रुपए से ज्यादा का नुक्सान हुआ। घटना में खुद वह भी झुलस गया। पूरे दस्तावेजों सहित उसने बीमा क्लेम किया तो नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी ने आवेदक का सिर्फ 1.91 लाख का क्लेम स्वीकृत किया। नुक्सान की भरपाई न होने से परेशान उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान बीमा कम्पनी द्वारा तर्क दिया गया कि सर्वेयर की रिपोर्ट के मुताबिक आकलन जो पाया गया, वही दिया जा सकता है लेकिन फोरम इस तर्क से सहमत नहीं हुई।
यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष महेश भदकारिया एवं सदस्य रीना शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि कम्पनी के सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में आधे जले सामान का आकलन ही किया है, जबकि पूरी तरह नष्ट हो गए सामान का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। फोरम ने इस मामले को सेवा में कमी पाया और बीमा कम्पनी को आदेश दिया कि वह आवेदक को 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 18 लाख रुपए और अदा करे।