जले ट्रक का क्लेम नहीं देने पर बीमा कम्पनी देगी 37,65,140 रुपए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 Jun, 2019 11:34 AM

insurance company will pay 37 65 140 rupees for non claim of burnt truck

राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कम्पनी को जले ट्रक का क्लेम न देने पर उपभोक्ता को 37,65,140 रुपए देने का फैसला सुनाया है। आयोग ने फैसले के साथ यह भी टिप दी है कि कोई भी बीमा कम्पनी बीमाधारक के नुक्सान की भरपाई करने से कतई...

भोपालः राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कम्पनी को जले ट्रक का क्लेम न देने पर उपभोक्ता को 37,65,140 रुपए देने का फैसला सुनाया है। आयोग ने फैसले के साथ यह भी टिप दी है कि कोई भी बीमा कम्पनी बीमाधारक के नुक्सान की भरपाई करने से कतई इंकार नहीं कर सकती।

क्या है मामला 
गजेन्द्र भोंगाड़े ने इंश्योरैंस कम्पनी के खिलाफ आयोग में याचिका लगाई थी जिसमें उन्होंने आक्षेप लगाए थे कि अक्तूबर 2011 में उन्होंने 22 लाख 95 हजार रुपए में टाटा मॉडल का एक ट्रक खरीदा था। इसका बीमा भी था लेकिन 16 अक्तूबर 2012 को पांडुरना रोड पर ट्रक को अचानक आग लग गई। ट्रक में माल भरा हुआ था। ट्रक जलकर राख हो गया। 

गजेंद्र ने इसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई और बीमा कम्पनी को सूचना भी दी लेकिन कम्पनी ने टोटल लॉस देने से इंकार कर दिया। कम्पनी ने सर्वे में बताया कि ट्रक की केवल 75 प्रतिशत बीमा राशि ही मिल पाएगी। जलने के बाद ट्रक में सुधार संभव नहीं था इसलिए गजेंद्र ने 21 लाख 80 हजार 250 रुपए कम्पनी से मांगे लेकिन कम्पनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया। गजेंद्र ने इसे चुनौती दी और आयोग पहुंच गए।

यह कहा फोरम ने 
करीब 8 साल की सुनवाई के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस शांतनु एस. केमकर और पीठासीन सदस्य डा. मोनिका मलिक की बैंच ने फैसला सुनाते हुए द न्यू इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया कि बीमाधारक को 37 लाख 65 हजार 140 रुपए 18 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ भुगतान करे।
 

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