'निष्क्रिय' PF खातों पर मिलेगा 8.8% ब्याज

Edited By ,Updated: 16 Nov, 2016 06:04 PM

interest rate  epfo

श्रम मंत्रालय ने निष्क्रिय इंप्लॉइज प्रॉविडेंट फंड यानी (ईपीएफ) खातों के बारे में एक अहम फैसला लेते हुए यह जानकारी दी है कि अगर कोई ईपीएफ खाता 36 महीने तक निष्क्रिय रहता है

मुंबईः श्रम मंत्रालय ने निष्क्रिय इंप्लॉइज प्रॉविडेंट फंड यानी (ईपीएफ) खातों के बारे में एक अहम फैसला लेते हुए यह जानकारी दी है कि अगर कोई ईपीएफ खाता 36 महीने तक निष्क्रिय रहता है तब भी उस पर ब्याज मिलता रहेगा। इससे पहले निष्क्रिय पड़े ईपीएफ खातों पर ब्याज नहीं मिलता था।

नए फैसले के मुताबिक कोई ईपीएफ खाता किसी इंप्लॉई की नौकरी खत्म होने पर भी ऐक्टिव माना जाएगा और धारक को ब्याज मिलता रहेगा। यह सुविधा खाता धारक को अपने खाते में जमा राशि को निकालने तक ही मिलेगी। इसके अलावा नई नौकरी लेने पर ईपीएफ खाता नई जगह पर ट्रांसफर हो सकेगा।

ईपीएफ खातों पर ब्याज दर 2015-2016 के नोटिफिकेशन के बाद सालाना 8.8% पर तय की गई थी। 1 अप्रेल 2011 से ही 36 महीने और उससे ज्यादा समय तक के लिए निष्क्रिय हो चुके खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलता था लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। कोई खाता लेन-देन न होने पर निष्क्रिय श्रेणी में आ जाएगा लेकिन उस पर ब्याज मिलता रहेगा।

इसके अलावा कोई ईपीएफ खाता, खाता धारक के 55 साल ही उम्र में रिटायर होने या फिर उसके दूसरे देश में चले जाने के बाद अपनी जमा राशि नहीं निकालने की स्थिति में ही निष्क्रिय माना जाएगा। इसके अलावा खाता धारक की मृत्यु होने पर भी खाता पूरी तरह से निष्क्रिय माना जाएगा। ईपीएफ स्कीम के तहत कर्मचारियों और संस्थान, दोनों मिलकर कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर हर महीने 12% के हिसाब से राशि ईपीएफ खाते में जमा कराते हैं।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!