5 राज्यों में आंतरिक ई-वे बिल लागू, पोर्टल पर अतिरिक्त दबाव नहीं

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Apr, 2018 11:30 AM

intra state e way bill rolled out in 5 states

राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था रविवार को गुजरात और केरल सहित 5 राज्यों में शुरू कर दी गई। ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हुई। इसके तहत राज्य के भीतर या दूसरे राज्य के

नई दिल्लीः राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था रविवार को गुजरात और केरल सहित 5 राज्यों में शुरू कर दी गई। ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हुई। इसके तहत राज्य के भीतर या दूसरे राज्य के लिए 50,000 रुपए से अधिक का माल भेजने के लिए ई-वे बिल की जरूरत होगी। सक्षम अधिकारी मार्ग में इसकी जांच कर सकते हैं।

जी.एस.टी. परिषद ने राज्य के भीतर माल ढुलाई पर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू म थोड़े-थोड़े राज्यों में करने का फैसला किया है। पहले चरण में इन 5 राज्यों- गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में इसे शुरू किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मध्य रात्रि से रविवार शाम 5 बजे तक पोर्टल से करीब 2.4 लाख ई-वे बिल निकाले गए। इनमें अंतर-राज्यीय बिल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर ई-वे बिलों को शुरू करने से ई-वे बिल में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। एक अप्रैल को अंतर्राज्यीय ई-वे बिल शुरू होने के पहले 24 घंटे में करीब 2.89 लाख बिल निकाले गए थे। 
 

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