15 अप्रैल से 5 राज्‍यों में लागू होगा इंट्रा स्‍टेट E-way बिल

Edited By Supreet Kaur,Updated: 10 Apr, 2018 01:37 PM

intra state e way bill will be applicable in 5 states from april 15

राज्यों के भीतर माल के आवागमन के लिए इंट्रा स्‍टेट ई-वे बिल की व्यवस्था 15 अप्रैल से पांच राज्यों में शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों के भीतर माल के आवागमन के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। ये पांच...

नई दिल्लीः राज्यों के भीतर माल के आवागमन के लिए इंट्रा स्‍टेट ई-वे बिल की व्यवस्था 15 अप्रैल से पांच राज्यों में शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों के भीतर माल के आवागमन के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। ये पांच राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश हैं।

क्या है ई-वे बिल
सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपए से ज्यादा के माल के आवागमन के लिए एक अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक वे या ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया था। यह 1 से 15 दिन तक मान्य होगा। वैलेडिटी प्रोडक्ट ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगा। जैसे 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 1 दिन का ई-बिल बनेगा, जबकि 1,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 15 दिन का ई-बिल बनेगा। सरकार का दावा है कि ई-वे बिल सिस्‍टम से देश में एक जगह से दूसरी जगह सामान की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी।

टैक्स चोरी में आएगी कमी
बता दें कि ई-वे बिल एक तरह का परमिट है जो यह जानकारी देता है कि तय कीमत का माल पूरी तरह से कर चुकाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह पर कानूनी तरीक से ले जाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल एक ही बार हो सकेगा। अगर ई-वे बिल में किसी भी तरह की गलती हो जाती है, तो आप उसे सुधार नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति में आपको जिस ई-वे बिल में गलती हुई है, उसे रद्द करना होगा और नया ई-वे बिल जेनरेट करना होगा। ई-वे बिल के जरिए मालों के परिवहन से टैक्स चोरी की गुंजाइश खत्म होगी।

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