Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Jul, 2019 04:27 PM
डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म तथा ऐप फोनपे के माध्यम से टैक्स सेविंग फंडों में निवेश किया जा सकता है। कंपनी ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी कर बचाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है
नई दिल्लीः डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म तथा ऐप फोनपे के माध्यम से टैक्स सेविंग फंडों में निवेश किया जा सकता है। कंपनी ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी कर बचाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है, जिससे हर साल कर में 46,800 रुपए बचाए सकते हैं लेकिन बहुत से लोग काम जानकारी और कागजी कार्यवाही के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते लेकिन अब फोनपे के माध्यम से कुछ ही मिनटों में टैक्स सेविंग फंडों में निवेश करना संभव हो गया है।
टैक्स सेविंग फंडों के लिए 80सी में जीवन बीमा प्रीमियम, पीपीएफ योगदान, पांच-वर्षीय बैंक एफडी में निवेश और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) में निवेश जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। उसने कहा कि देश के 1.15 करोड़ लोगों ने टैक्स सेविंग फंडों में 98 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश कर चुके हैं और जिनको कर बचाना है वे इसमें निवेश कर सकते हैं। इन फंडों में न्यूनतम 500 रुपए के निवेश से शुरूआत की जा सकती है।