मोदी पर इस कानून की मदद से शिकंजा कसेगा IT विभाग

Edited By Supreet Kaur,Updated: 10 Apr, 2018 12:26 PM

it department held on modi with this law

पंजाब नैशनल बैंक में 13,600 करोड़ रुपए के महाघोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ आयकर विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। विभाग फॉरन ब्लैक मनी लॉ के तहत कार्रवाई करने का विचार कर रहा है। इस कानून में विदेश में मौजूद संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर...

नई दिल्लीः पंजाब नैशनल बैंक में 13,600 करोड़ रुपए के महाघोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ आयकर विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। विभाग फॉरन ब्लैक मनी लॉ के तहत कार्रवाई करने का विचार कर रहा है। इस कानून में विदेश में मौजूद संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर दस साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी की पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में तलाश है।

टैक्स अधिकारियों को मोदी पर शक
आयकर विभाग ने न्यू जर्सी, बहामास, साइप्रस, सिंगापुर और मॉरीशस की टैक्स अथॉरिटीज को पत्र लिखकर मोदी के खाते और उससे जुड़ी कुछ इकाइयों की जानकारी मांगी है। ब्लैक मनी (अनडिसक्लोज्ड फॉरन इनकम ऐंड ऐसेट्स) ऐड इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऐक्ट 2015 के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति या आमदनी के लिए कार्रवाई की जाती है। टैक्स अधिकारियों को शक है कि यह पैसा इन टैक्स हेवंस में शेल कंपनियों के जरिए इधर से उधर किया गया होगा।

हो सकती है जेल की सजा और जुर्माना
विदेश में अघोषित संपत्ति या आमदनी रखने पर इस कानून के तहत कम से कम छह महीने के सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। यह सजा बढ़ाकर सात वर्ष तक की जा सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस कानून के तहत अगर दोष साबित हो गया तो सरकार को नीरव मोदी की विदेशी संपत्ति से बकाया वसूली में आसानी होगी। 

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