2 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्‍शन पर सरकार की चेतावनी, देना होगा 100% जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Jun, 2017 03:34 PM

it warns against cash dealings of rs 2 lakh  seeks tip off

आयकर विभाग ने आज लोगों को 2 लाख रुपए या इससे अधिक कैश लेनदेन को लेकर आगाह किया। विभाग ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को नकद राशि प्राप्त होगी, उसे उतना ही जुर्माना देना होगा।

नई दिल्‍लीः आयकर विभाग ने आज लोगों को 2 लाख रुपए या इससे अधिक कैश लेनदेन को लेकर आगाह किया। विभाग ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को नकद राशि प्राप्त होगी, उसे उतना ही जुर्माना देना होगा। 

कैश ट्रांजैक्शन के बारे में दें जानकारी
इसके अलावा विभाग ने लोगों से कहा है कि उन्हें यदि इस तरह के लेनदेन की जानकारी मिलती है तो वे इसका ब्योरा blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर भेज सकते हैं।

1 अप्रैल से 2 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्‍शन पर रोक 
सरकार ने वित्त अधिनियम, 2017 के तहत एक अप्रैल, 2017 से 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगा दी है। आयकर कानून में नई शामिल 269 एसटी धारा एक दिन में इतनेे नकद लेनदेन पर रोक लगाती है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा एक मामले में 2 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाती है।  

लगेगा भारी जुर्माना
कर विभाग ने कहा कि धारा 269 एसटी का उल्लंघन करने पर नकद राशि प्राप्त करने वाले पर इतनी ही राशि के बराबर जुर्माना लगेगा। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेतली ने 3 लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था। वित्त विधेयक में संशोधन के तहत इस सीमा को कम कर 2 लाख रुपए कर दिया गया। वित्त विधेयक लोकसभा में मार्च में पारित हुआ।   

कालेधन पर अंकुश लगाने में मिलेगी मदद
विभाग ने कहा है कि यह अंकुश सरकार की किसी प्राप्ति, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक पर लागू नहीं होगा। एक निश्चित सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध का मकसद कालेधन पर अंकुश लगाना है। विभाग ने पिछले साल नोटबंदी के बाद दिसंबर में यह ई-मेल पता शुरू किया था, जिस पर 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन की सूचना दी जा सकती है।  
 

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