जनधन अकाउंट को नहीं किया आधार से लिंक तो होगा 1.3 लाख का नुकसान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 11 Nov, 2020 11:32 AM

jan dhan account not linked to aadhaar there will be loss of 1 3 lakhs

अगर आपका जनधन अकाउंट है और आपने खाते से आधार लिंक नहीं करवाया है तो जल्द ही करवा लें, नहीं तो आपको 1.30 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। सरकार की ओर से खुलवाए जा रहे जनधन अकाउंट में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। यह बैंक खाता जीरो

बिजनेस डेस्कः अगर आपका जनधन अकाउंट है और आपने खाते से आधार लिंक नहीं करवाया है तो जल्द ही करवा लें, नहीं तो आपको 1.30 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। सरकार की ओर से खुलवाए जा रहे जनधन अकाउंट में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। यह बैंक खाता जीरो बैलेंस बचत खाता होता है। इसके अलावा इसमें ओवरड्राफ्ट और रूपे कार्ड समेत कई खास सुविधाएं मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि आधार से लिंक न कराने पर कैसे आपको 1.30 लाख रुपए का नुकसान होगा।

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इस तरह होता है 1.3 लाख का नुकसान 
बता दें इस खाते में ग्राहकों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा यानी सीधे-सीधे आपका एक लाख रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा इस खाते पर आपको 30000 रुपए के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर ये कवर भी बैंक खाते से आधार लिंक होने पर ही मिलता है। इसलिए आप फटाफट अपने खाते को आधार से लिंक करा लें।

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कैसे करा सकते हैं अकाउंट को आधार से लिंक
आप बैंक जाकर खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। बैंक में आपको आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी, अपना पासबुक ले जाना होगा। कई सारे बैंक अब मैसेज के जरिए भी खाते को आधार से लिंक कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज बॉक्स में जाकर UID<SPACE>आधार नंबर<SPACE>खाता नंबर लिखकर 567676 पर भेज दे, आपका बैंक खाता आधार से जुड़ जाएगा। ध्यान रहे कि अगर आपके आधार और बैंक दी गई मोबाइल नंबर अलग-अलग हैं तो लिंक नहीं होगा। इसके अलावे आप अपने नज़दीकी एटीएम से भी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं।

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नया खाता खोलना के लिए करना होगा ये काम 
अगर आप अपना नया जनधन खाता खोलना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक में जाकर आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में आपको एक फॉर्म भरना होगा। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक का पता, नॉमिनी, व्यवसाय/रोजगार और वार्षिक आय व आश्रितों की संख्या, एसएसए कोड या वार्ड नंबर, विलेज कोड या टाउन कोड आदि की जानकारी देनी होगी।

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