Edited By Supreet Kaur,Updated: 19 May, 2018 10:22 AM
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज से दबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को लगभग 760 एकड़ जमीन अपनी अनुषंगी जयप्रकाश इन्फ्राटेक को लौटाने कहा है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि उसे यह जमीन
‘कपटपूर्ण’ व ‘सस्ते में’ हस्तांतरित की गई थी।...
नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज से दबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को लगभग 760 एकड़ जमीन अपनी अनुषंगी जयप्रकाश इन्फ्राटेक को लौटाने कहा है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि उसे यह जमीन
‘कपटपूर्ण’ व ‘सस्ते में’ हस्तांतरित की गई थी। एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने एक आदेश में जेपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को यह भी निर्देश दिया है कि वह इस जमीन पर चढ़े ब्याज को आईसीआईसीआई बैंक व अन्य कर्जदाताओं को लौटाए।
जेपी इन्फ्राटेक के समाधान पेशेवर (आरपी) अनुज जैन ने इस बारे में एनसीएलटी में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने जेएएल के लिए कर्ज हेतु 858 एकड़ जमीन गिरवी रखने के बारे में कंपनी के प्रवर्तकों के लेनदेन पर निर्देश मांगे थे। एनसीएलटी ने 77 पन्नों के अपने आदेश में इन सौदे को ‘कपटपूर्ण, पक्षपात भरा व कीमत कम कर के दिखाने वाला’ करार दिया है। हालांकि एनसीएलटी ने मामले की कुल 858 एकड़ जमीन में से केवल 759 एकड़ जमीन ही लौटाने को कहा है क्योंकि 100 एकड़ जमीन से जुड़े लेनदेन कारपोरेट ऋणशोधन निपटान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू होने से पहले के हैं। सूत्रों के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से इस जमीन की कीमत 1500 से 2000 करोड़ रुपए होगी।