जॉनसन एंड जॉनसन काे फिर झटका, देना हाेगा 374 करोड़ जुर्माना

Edited By ,Updated: 03 May, 2016 05:44 PM

johnson and johnson fined for baby powder

बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को दूसरी बार झटका लगा है।

न्यूयार्क: बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को दूसरी बार झटका लगा है। मिससौरी स्टेट कोर्ट ने कंपनी काे अादेश दिया है कि वह पीडि़त महिला काे 374 करोड़ रुपए का जुर्माना दे। जानकारी के मुताबिक, महिला ने दावा किया था कि कंपनी का टेल्क पॉउडर प्रयोग करने पर उसे अंडाशय का कैंसर हो गया था। 

कंपनी के खिलाफ 1200 लोगाें ने केस दायर किया था। उनका आरोप था कि कंपनी का टेल्क पॉउडर प्रयोग करने से लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तीन सप्ताह तक मिससौरी स्टेट कोर्ट में चले ट्रायल के बाद ग्लोरिया राइटसउंड को इस मामले में जीत हासिल हुई। उनको क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख डॉलर और अन्य नुकसान के लिए 50 मिलियन का भुगतान करने का आदेश कंपनी को दिया गया है। 

वहीं, इस मामले में कंपनी के के प्रवक्ता कैरॉल गुडरिचका कहना है कि हमारी कंपनी पिछले 30 सालों से अच्छे रिसर्च के बाद और साथ ही बाजार में कॉस्मेटिक टेल्क लांच करती है, जिसमें ग्राहकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। कंपनी ने इस मामले में आगे भी अपील करने की बात कही है। 

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