जॉनसन एंड जॉनसन अमरीका में देगी 6800 करोड़ रुपए जुर्माना, भारत में गलती मानने को तैयार नहीं

Edited By Supreet Kaur,Updated: 27 Jul, 2019 11:13 AM

johnson and johnson to pay 6800 million dollar fine in usa

जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर मरीजों को खराब पिनैकल हिप इंप्लांट लगाने का आरोप है। अमेरिका में इसे लेकर कंपनी के खिलाफ 10 वर्षों में 6,000 मामले दर्ज हुए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी ने टेक्सास कोर्ट में पीड़ितों को 1 बिलियन डॉलर (6800 .....

बिजनेस डेस्कः जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर मरीजों को खराब पिनैकल हिप इंप्लांट लगाने का आरोप है। अमेरिका में इसे लेकर कंपनी के खिलाफ 10 वर्षों में 6,000 मामले दर्ज हुए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी ने टेक्सास कोर्ट में पीड़ितों को 1 बिलियन डॉलर (6800 करोड़ रुपए) जुर्माना देने की बात स्वीकार ली है। हालांकि कंपनी भारत में जुर्माना देने के मूड में नहीं है।
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भारत में कंपनी गलती मानने को राजी नही
खबरों के मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी भारत में अपनी गलती स्वीकारने को राजी नहीं है। बता दें कि भारत में कंपनी पर खराब एएसआर हिप इंप्लांट के लिए पीड़ित मरीजों को 20 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए जुर्माना देने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन कंपनी इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। एएसआर हिप इंप्लांट पिनैकल इंप्लांट के बाद बाजार में आया था। कंपनी न सिर्फ एएसआर हिप इंप्लांट बल्कि पिनैकल इंप्लांट में खुद को दोषी नहीं मान रही है।
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भारत में बिना चिकित्सीय परीक्षण के ASR को मिली इजाजत
साल 2010 में जॉनसन एंड जॉनसन ने खराब एएसआर को वापस ले लिया था। भारत में इसे बगैर चिकित्सकीय परीक्षण के इंप्लांट की अनुमति मिल गई थी। आखिर में 2013 में पिनैकल को भी बाजार से हटा लिया गया था। कंपनी भारत में पिनैकल इंप्लांट के दोषपूर्ण होने की बात से भी इनकार कर रही है। हालांकि तीन मरीज के दोषपूर्ण पिनैकल हिप इंप्लांट का खुलासा हुआ है और अब चार और ऐसे मरीज सामने आए हैं। दरअसल हिप प्लांट में पाया जाने वाला कोबाल्ट-क्रोमियम रिसकर शरीर में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से शरीर में गंभीर बीमारियां हो रही हैं।
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20 लाख से 1.2 करोड़ हर्जाना लगाने का प्रावधान
भारत में एएसआर से संबंधित मामलों में सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने कहा था कि कंपनी 4,000 पीड़ितों को कम से कम 20 लाख रुपए हर्जाने के रूप में दे, जबकि सरकार की दूसरी कंपनी ने 1.22 करोड़ रुपए हर्जाना देने की बात कही है।

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