जेपी समूह की कंपनी बेचने से नहीं होगा किसी का भलाः सुप्रीम कोर्ट

Edited By Supreet Kaur,Updated: 20 Jul, 2018 01:10 PM

jp group company will not be able to sell anybody

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को बेचे जाने से घर खरीदारों, वित्तीय संस्थानों या प्रवर्तकों में से किसी का भी हित नहीं सधेगा। कोर्ट ने जेआईएल के घर खरीदारों, जेआईएल की होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स...

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को बेचे जाने से घर खरीदारों, वित्तीय संस्थानों या प्रवर्तकों में से किसी का भी हित नहीं सधेगा। कोर्ट ने जेआईएल के घर खरीदारों, जेआईएल की होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों तथा दिवाला शोधन पेशेवरों समेत विभिन्न हितधारकों द्वारा निवेदित अंतरिम राहत पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘कर्जदाताओं की समिति ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कंपनी की संपत्तियों को बेचने (जेआईएल की) से किसी का भी हित नहीं सधेगा।’’ पीठ में न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ भी शामिल थे। कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एफ एस नरिमन ने कंपनी के पुनरूत्थान के लिये बचे विकल्पों के बारे में बताया।

उन्होंने पीठ से कहा ‘‘कंपनी की चल रही परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाने के लिए जेएएल और जेआईएल की वित्तीय क्षमता का आकलन करने के लिए स्वतंत्र व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की नियुक्ति के आग्रह को स्वीकार किया जाना चाहिए और यदि यह विशेषज्ञ समिति कहती है कि जेएएल अथवा जेआईएल के पास वित्तीय क्षमता नहीं है तो उसके बाद अगले कदम पर विचार किया जाए।’’ पीठ ने स्थिति की भयावहता को देखते हुए कहा कि कंपनी की जिम्मेदारी पहले दो हजार करोड़ रुपए की थी जो अब बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपए के पार जा चुकी है।   

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