Edited By Supreet Kaur,Updated: 31 Jul, 2019 02:13 PM
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक के मामले में समाधान प्रक्रिया की अवधि 90 दिन और बढ़ा दी। यह अवधि आदेश की प्राप्ति की तिथि से गिनी जाएगी। एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायाधीश एस जे ........
नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक के मामले में समाधान प्रक्रिया की अवधि 90 दिन और बढ़ा दी। यह अवधि आदेश की प्राप्ति की तिथि से गिनी जाएगी। एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने जेपी इंफ्राटेक के समाधान पेशवर को नई बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए 45 दिन का समय दिया है।
समाधान पेशेवर तथा कर्जदाताओं की समिति को नए बोलीदाता के चयन का काम इस दौरान संपन्न करने को कहा गया है। एनसीएलएटी ने बोली जमा करने की पात्रता को लेकर जेपी इंफ्राटेक के प्रवर्तक जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही न्यायाधिकरण ने सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी को कर्ज में डूबी कंपनी के लिये नए सिरे से समाधान योजना जमा करने को कहा। इससे पहले, एनबीसीसी की बोली को कर्जदाताओं की समिति ने खारिज कर दिया था।
कर्जदाताओं ने कंपनी ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए 17 सितंबर 2018 से 4 जून 2019 के बीच की 250 दिन का समय निर्धारित अवधि से हटाने का आग्रह किया था। उनका कहना थ कि यह समय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मकान खरीदारों के मतदान अधिकार के बारे में निर्णय करने में लिया था।