पैन कार्ड से जुड़े इस काम को पूरा करने का आखिरी मौका, भूल गए तो होगा नुकसान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 Jun, 2020 01:49 PM

last chance to complete this work related to pan card

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से (PAN-Aadhaar) को लिंक नहीं कराया है तो 30 जून से पहले जरूर करा लें। नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आ

नई दिल्लीः अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से (PAN-Aadhaar) को लिंक नहीं कराया है तो 30 जून से पहले जरूर करा लें। नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 मार्च 2020 तय की गई थी लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। ऐसे में अब पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने के लिए सिर्फ 8 दिन ही बाकि रह गए हैं। यह आखिरी मौका है, जब आप अपना पैन-आधार से लिंक करा सकते हैं। ध्यान रखें, कि आप इसके लिए आखिरी दिन का इंतजार ना करें और पहले ही पैन-आधार लिंक करा लें, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि इसके बाद अब इसकी डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

अगर आप समय पर पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन रद्द माना जाएगा। नियम के मुताबिक, लिंक नहीं कराने की स्थिति में इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा-139AA के तहत पैन इनवैलिड हो जाएगा। बता दें अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में भी परेशानी आ सकती है और टैक्स रिफंड अटकने की भी संभावना बनी रहती है। यही नहीं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के समय भी PAN का इस्तेमाल करना आपके लिए आसान नहीं रह जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि समय पर आप अपने पैन को आधार से लिंक करा लें।

एसएमएस भेजकर भी लिंक कर सकते हैं दोनों डॉक्युमेंट्स
सबसे खास बात है कि अपने पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे घर बैठे पूरा किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं।

नहीं लिंक कराने पर रुक जाएंगे ये काम
अगर ऑनलाइन इन डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आप NSDL  या UTITSL के पैन सेवा केंद्र (Nearest PAN Service Center) जाकर ऑफलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं। समय रहते इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं किया जाता है तो इनकम टैक्स विभाग आपको पैन को इनवैलिड (Invalid PAN) करार दे सकता है। पैन कार्ड इनवैलिड होने के बाद इसकी मदद से न तो आप इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे और न ही कोई बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का बैंकिंग लेनदेन करना चाहते हैं तो इसे भी नहीं पूरा कर पाएंगे।

ऐसे करें ऑनलाइन लिंक
अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ही पैन आधार को लिंक (Online Aadhaar-PAN Liking Process) करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (http://www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा। वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', यहां पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में आपको पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, आधार कार्ड पर आपका नाम भरना होगा। अगर आपके आधार कार्ड जन्मतिथि में केवल साल है तो नीचे दिए गए एक चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा। सबसे अंत में 'लिंक आधार' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा।

हालांकि, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपका पैन कार्ड से लिंक है या नहीं तो बड़ी ही आसानी से आप इसका पता कर सकते हैं। इसके लिए आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। वेबसाइट खुलने पर बाईं तरफ आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप link aadhar पर क्लिक करेंगे, एक दूसरा पेज खुल जाएगा। इसके बाद आधार के ठीक नीचे स्टेटस लिखा मिलेगा। click here पर टैप करें, फिर एक नया पेज खुलेगा। यहां पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद View aadhar status पर क्लिक करें।

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