Edited By rajesh kumar,Updated: 31 Oct, 2020 12:22 PM
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 किए जाने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
नई दिल्ली: सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 किए जाने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनके लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 होगी।
नांगिया एंडरसन एलएलपी में सहायक संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि सरकार ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। लेकिन अभी इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि क्या यह छूट उन कॉरपोरेट करदाताओं के लिए भी उपलब्ध है जिनके कर का ऑडिट होता है।
कोविड-19 के दौर में करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार मई के बाद से बार-बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे खिसका रही है। पहले सरकार ने इसे 31 जुलाई, फिर 30 नवंबर तक बढ़ाया था।