Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Oct, 2019 10:54 AM
रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक करोड़ रुपए और सिंडिकेट बैंक पर 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संपत्ति वर्गीकरण और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले नियमों के उल्लंघन को लेकर ये जुर्माने लगाए गए हैं। आरबीआई ने सोमवार को एक विज्ञप्ति
मुंबईः रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक करोड़ रुपए और सिंडिकेट बैंक पर 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संपत्ति वर्गीकरण और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले नियमों के उल्लंघन को लेकर ये जुर्माने लगाए गए हैं। आरबीआई ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) को लेकर जारी केंद्रीय बैंक के नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने 14 अक्टूबर को इस आशय का आदेश जारी किया। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर यह जुर्माना धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसके बारे में जानकारी देने को लेकर जारी रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।