IT रिटर्न फाइल करने को लेकर SC का बड़ा फैसला, पैन और आधार लिंक करना होगा अनिवार्य

Edited By Isha,Updated: 06 Feb, 2019 03:56 PM

linking pan aadhaar become mandatory for filing it returns

अगर आप भी इनकम टैक्स देते है तो ये खबर आपके लिए अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि  आयकर रिटर्न फाईल करने के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी है। देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ

बिजनेस डेस्कः उच्चतम न्यायालय आज फैसला करते हुए कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिS पैन को आधार के साथ जोडऩा अनिवार्य है। न्यायमूर्ति ए.के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए आय कर कानून की धारा 139एए को सही ठहरा चुकी है। शीर्ष अदालत ने श्रेया सेन ओर जयश्री सतपुड़े को वर्ष 2018-19 का आय कर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बगैर ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केन्द्र की अपील पर यह निर्देश दिया।
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पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के मद्देनजर यह आदेश दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचारार्थ लंबित है। इसके बाद, चूंकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आय कर कानून की धारा 139एए को बरकरार रखा है, इसलिए पैन नंबर को आधार से जोडऩा अनिवार्य है।  
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पीठ ने केन्द्र की अपील का निबटारा करते हुए स्पष्ट किया कि कर आकलन वर्ष 2019-20 के लिये आय कर रिटर्न शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप दाखिल करना होगा। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 26 सितंबर, 2018 को अपने फैसले में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार देते हुये कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर के आबंटन के लिये आधार अनिवार्य होगा परंतु बैंक खातों के लिये आधार आवश्यक नहीं है। इसी तरह मोबाइल कनेक्शन के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाता भी आधार नहीं मांग सकते हैं। 
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