लॉकडाउनः कड़ी शर्तों के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में आज से काम शुरू

Edited By jyoti choudhary,Updated: 20 Apr, 2020 11:27 AM

lockdown permission to start work in real estate sector with strict conditions

देश के कई जिलों में आज यानी 20 अप्रैल से लॉकडाउन में थोड़ी ढील देते हुए रियल एस्टेट में भी काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें लगाई गई हैं और कुछ व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने की भी सरकार ने कोशिश की है।

नई दिल्लीः देश के कई जिलों में आज यानी 20 अप्रैल से लॉकडाउन में थोड़ी ढील देते हुए रियल एस्टेट में भी काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें लगाई गई हैं और कुछ व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने की भी सरकार ने कोशिश की है। 

असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि 3 मई को बढ़ाने की घोषण करते हुए ही साथ ही यह भी ऐलान किया था कि देश के कुछ जिलों में लॉकडाउन में 20 अप्रैल से ढील दी जाएगी। इसके बाद 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी कर बताया था कि कारोबार और उद्योग जगत के किन-किन क्षेत्रों में काम शुरू हो सकता है। इसके तहत रियल एस्टेट में भी कुछ शर्तों के साथ ढील देने की बात कही गई थी।
 
यह भी पढें- कोरोना की मार! GoAir ने 3 मई तक कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजा

क्या था पहले गृह मंत्रालय का निर्देश
गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार यानी 15 अप्रैल को जारी निर्देश में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न तरह की परियोजनाओं में 20 अप्रैल से निर्माण कार्य की इजाजत होगी लेकिन शहरी क्षेत्रों में सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य किया जा सकेगा, जहां मजदूरों को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। यह इजाजत भी उन्हीं इलाकों में होगी जहां संक्रमण का कोई केस नहीं है या हॉटस्पॉट नहीं है यानी गृह मंत्रालय ने कहा था कि ऐसे प्रोजेक्ट में जहां मजदूरों को बाहर से लाने की जरूरत न हो काम शुरू किया जा सकता है लेकिन इसमें कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आने वाली थीं। 

यह भी पढें- दफ्तरों के खुलने का दिशानिर्देश जारी, ऑफिस आते-जाते समय की जाएगी स्क्रीनिंग

क्या थीं प्रैक्टिकल समस्याएं
रियल एस्टेट के जानकारों का कहना था कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में 25 से 30 फीसदी मजदूर ही बचे हैं और बाकी पलायन कर गए हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट साइट्स पर बहुत ज्यादा​ बिल्डिंग मटीरियल नहीं होता। तो जब तक मजदूरों को लाने और बिल्डिंग मटीरियल लाने की छूट नहीं होगी, काम शुरू कर पाना मुश्किल होगा।

सरकार ने दी राहत
इन व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने रियल एस्टेट के लिए दिशा-निर्देश में कई बदलाव किए हैं। अब यह कहा गया है कि प्रवासी मजदूर लॉकडाउन (बंद) की अवधि के दौरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकेंगे लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

रियल एस्टेट की जरूरतों के लिए राज्य सरकारों के स्तर पर बालू, मोरंग जैसे बिल्डिंग मटीरियल की ढुलाई की भी इजाजत दी गई है। इससे उम्मीद है कि रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिलेगी और काम शुरू होने से इस सेक्टर में कुछ जान आएगी। इससे मजदूरों के पलायन जैसी समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा।

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!