लोन मोरेटोरियम मामलाः सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह तक के लिए टली सुनवाई

Edited By Yaspal,Updated: 19 Nov, 2020 06:57 PM

lone moratorium case hearing deferred till next week in supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की मासिक किस्त पर चक्रवृद्धि ब्याज पर रोक मामले में क्रेडिट काडर्धारकों को खरीदार करार देते हुए उन्हें छूट के लाभ से वंचित करने का गुरुवार को निर्देश दिया। लोन मोरेटोरियम मामले को लेकर चल रही सुनवाई एक बार फिर अगले सप्ताह तक...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की मासिक किस्त पर चक्रवृद्धि ब्याज पर रोक मामले में क्रेडिट काडर्धारकों को खरीदार करार देते हुए उन्हें छूट के लाभ से वंचित करने का गुरुवार को निर्देश दिया। लोन मोरेटोरियम मामले को लेकर चल रही सुनवाई एक बार फिर अगले सप्ताह तक के लिए टल गई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बिजली उत्पादक कंपनियों से ऋण राहत पर आरबीआई को सुझाव देने की अपील की है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने लोन मोरेटोरियम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि क्रेडिट काडर्धारक कर्जदार नहीं है, वे खरीदारी करते हैं, न कि कोई कर्ज लेते हैं। ऐसे में उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

इस बीच केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खंडपीठ के समक्ष निवेदन किया कि न्यायालय अब और किसी राहत की मांग पर विचार न करे, क्योंकि सरकार पहले ही इस मामले में काफी आगे बढ़कर पहल कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार संकटग्रस्त क्षेत्रों को हरसंभव मदद देने को तैयार है। खंडपीठ में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के मामले पर आखिरी सुनवाई 14 अक्टूबर को की थी। इस दौरान न्यायालय ने कहा था कि ब्याज पर ब्याज माफी योजना जल्द लागू किया जाना चाहिए। केंद्र ने इसके लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था। आज की सुनवाई के दौरान वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की ओर से किए गए राहत के उपायों का ब्योरा मेहता ने खंडपीठ के समक्ष रखा।

 

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