सामान खोने पर यात्री को एक लाख रूपये का मुआवजा देने का ब्रिटिश एयरवेज को आदेश

Edited By ,Updated: 04 Nov, 2016 09:55 PM

losing stuff on passenger compensation of rs one lakh to command british airways

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने ब्रिटिश एयरवेज को निर्देश दिया है कि वह एक यात्री को सामान खोने के लिए मुआवजा के तौर पर...

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने ब्रिटिश एयरवेज को निर्देश दिया है कि वह एक यात्री को सामान खोने के लिए मुआवजा के तौर पर एक लाख रूपये का भुगतान करे। वह यात्री आठ साल पहले लंदन जा रहा था जब यह घटना हुई थी।  दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने यहां के एक उपभोक्ता मंच द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि को बरकरार रखते हुए कहा कि घटना से शिमला निवासी रमेश भार्गव को मानसिक व्यथा और प्रताडऩा हुई। उसे हीथ्रो हवाई अड्डे पर 2008 में उतरने के बाद अपने दो बैग नहीं मिले थे।  

आयोग की पीठासीन सदस्य न्यायमूर्ति वीणा बीरबल ने कहा,‘‘शिकायतकर्ता के सामान खो जाने की बात एयरलाइन ने स्वीकार की है। सामान के खोने से निश्चित तौर पर शिकायतकर्ता को मानसिक व्यथा और उत्पीडऩ का शिकार होना पड़ा।’’ उन्होंने कहा,‘‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए जिला मंच ने एक लाख रपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है जो उचित और सही है।’’ आयोग ने एयरलाइन और शिकायतकर्ता की अपीलों को खारिज कर दिया जिन्होंने क्रमश: मुआवजे को घटाने और बढ़ाने की मांग की थी। 

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