घटिया क्वालिटी का लगाया दरवाजा-खिड़की, दुकान मालिक देगा हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 10:31 AM

low cost door window  shop owner will compensate

एक महिला ने तरखान को अपने मकान में अच्छी क्वालिटी के दरवाजा-खिड़की लगाने का ऑर्डर दिया। तरखान ने घटिया क्वालिटी के दरवाजा व खिड़की लगा दिए। इस मामले में जिला फोरम ने तरखान को आदेश दिया कि अच्छी क्वालिटी के खिड़की-दरवाजे लगवाएं और उसे हर्जाना भी देने...

रायपुर: एक महिला ने तरखान को अपने मकान में अच्छी क्वालिटी के दरवाजा-खिड़की लगाने का ऑर्डर दिया। तरखान ने घटिया क्वालिटी के दरवाजा व खिड़की लगा दिए। इस मामले में जिला फोरम ने तरखान को आदेश दिया कि अच्छी क्वालिटी के खिड़की-दरवाजे लगवाएं और उसे हर्जाना भी देने का आदेश दिया।

क्या है मामला
रायगढ़ निवासी कविता तारा चंदानी ने अच्छी क्वालिटी के खिड़की-दरवाजे लगाने के लिए सिंघल फर्नीचर मार्ट एवं टिम्बर मर्चैंट के मालिक सुनील कुमार सिंघल को 12,500 रुपए का भुगतान किया। उसने जो खिड़की-दरवाजे लगाए वे कुछ ही दिनों बाद अपने आप फटने लगे। पीड़िता ने इसकी शिकायत की तो उसने कहा कि पॉलिश लगाने से ठीक हो जाएगा। पॉलिश लगाने का खर्च 5000 रुपए आया लेकिन पॉलिश भी नहीं चढ़ा। पीड़िता ने जब दूसरा दरवाजा लगाने को कहा तो फर्नीचर मालिक ने कहा कि जो करना है कर लो। महिला ने थाने में शिकायत की तो उसे धारा 155 का मामला कहकर उपभोक्ता फोरम जाने को कहा गया।

यह कहा फोरम ने
रायगढ़ जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फर्नीचर मालिक को एक माह के भीतर दरवाजा व खिड़की सुधारकर देने को कहा। फोरम ने कहा कि यदि ये सुधारने की स्थिति में न हों तो उसे वापस लेकर नया लगवाकर दे अथवा कुल कीमत 12,500 रुपए वापस करने का आदेश दिया। साथ ही महिला को हुई मानसिक परेशानी के लिए 5000 और वाद व्यय के 2000 रुपए हर्जाना देने को भी कहा गया।

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