RBI: आम आदमी और किसानों को लोन चुकाने पर बड़ी राहत

Edited By ,Updated: 21 Nov, 2016 04:04 PM

major relief to common man and farmers to repay loans

आरबीआई ने नोट बैन से हुई क्राइसिस से निपटने के लिए आम आदमी और किसानों को बड़ी राहत दी है।

नई दिल्लीः आरबीआई ने नोट बैन से हुई क्राइसिस से निपटने के लिए आम आदमी और किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत नवंबर और दिसंबर के महीने में लोन नहीं चुकाने पर अकाउंट को एन.पी.ए. कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। यानि अगर किसी अकाउंट होल्डर का लोन अकाउंट नवंबर या दिसंबर में ई.एम.आई. नहीं चुकाने से एनपीए बढ़ सकता है, उसे नए निर्देश के बाद राहत मिल गई है। आरबीआई ने यह छूट एक करोड़ रुपए तक के लोन पर दी है।

आरबीआई की ओर से चुनिंदा खातों को 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह नियम सिर्फ 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच लोन पेमेंट करने वालों पर ही लागू होंगे। सोमवार को आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कंपनियां ऐसे किसी व्यक्ति के लोन को एनपीए या सब स्टैण्डर्ड कैटेगरी में नहीं डालेगी। जिसका लोन ईएमआई नहीं चुकाने से एक नवंबर से 31 दिसंबर 2016 के बीच एनपीए घोषित हो सकता है।

इन कस्टमर्स को मिली राहत
कोई भी व्यक्ति जिसने फाइनेंस कंपनी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से एक करोड़ रुपए तक का लोन ले रखा है। इसके अलावा पर्सनल लोन, ओवरड्रॉफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट से एक करोड़ रुपए तक का लोन लेने वाले कस्टमर को राहत मिलेगी।

किस तरह के लोन पर मिलेगा फायदा
जिस व्यक्ति ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे एल.आई.सी. हाउसिंग, एचडीएफसी से होम लोन ले रखा है। किसी व्यक्ति ने ट्रक, बस, थ्री व्हीलर जैसे ऑटो लोन फाइऩेंस कंपनियों से ले रखे है। इसके अलावा किसी व्यक्ति ने माइक्रोफाइनेंस कंपनी से भी लोन ले रखा है।

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